प्रधानमंत्री श्रम योगी मान – धन ( PM – SYM ) योजना 15 Feb 2019 श्रम और रोजगार मंत्रालय ( Ministry of Labour and Employment ) ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मान – धन [ Pradhan Mantri Shram Yogi Maan – dhan ( PM – SYM ) ] योजना लॉन्च की है ।
अंतरिम बजट में घोषित इस योजना को श्रम मंत्रालय द्वारा हाल ही में अधिसूचित किया गया है । योजना के पात्र . इस योजना के पात्र 18-40 वर्ष की आयु समूह के घर से काम करने वाले श्रमिक , स्ट्रीट वेंडर , मिड डे मील श्रमिक , सिर पर बोझ ढोने वाले श्रमिक , ईंट – भट्टा मज़दूर , चर्मकार , कचरा उठाने वाले , घरेलू कामगार , धोबी , रिक्शा चालक , भूमिहीन मज़दूर , खेतिहर मजदूर , निर्माण मजदूर , बीड़ी मजदूर , हथकरघा मजदूर , चमड़ा मज़दूर , ऑडियो – वीडियो श्रमिक तथा इसी तरह के अन्य व्यवसायों में काम करने वाले ऐसे श्रमिक होंगे जिनकी मासिक आय 15,000 रुपए या उससे कम है ।
पात्र व्यक्ति को नई पेंशन योजना ( New Pension Scheme – NPS ) , कर्मचारी राज्य बीमा निगम ( Employees ‘ State Insurance Corporation – ESIC ) और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees ‘ Provident Fund Organisation – EPFO ) के लाभ के अंतर्गत कवर न किया गया हो तथा उसे आयकर दाता नहीं होना चाहिये । योजना की प्रमुख विशेषताएँ न्यूनतम निश्चित पेंशन ( Minimum Assured Pension ) : PM – SYM के अंतर्गत प्रत्येक अभिदाता को 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद प्रति महीने न्यूनतम 3,000 रुपए की निश्चित पेंशन मिलेगी ।
परिवार को पेंशन ( Family Pension ) : यदि पेंशन प्राप्ति के दौरान अभिदाता ( subscriber ) की मृत्यु हो जाती है तो लाभार्थी को मिलने वाली पेंशन की 50 प्रतिशत राशि फैमिली पेंशन के रूप में लाभार्थी के जीवनसाथी ( Spouse ) को मिलेगी । परिवार पेंशन / फैमिली पेंशन केवल जीवनसाथी के मामले में लागू होती है । यदि लाभार्थी ने नियमित अंशदान किया है और किसी कारणवश उसकी मृत्यु ( 60 वर्ष की आयु से पहले ) हो जाती है तो लाभार्थी का जीवनसाथी योजना में शामिल होकर नियमित अंशदान करके योजना को जारी रख सकता है या योजना से बाहर निकलने और वापसी के प्रावधानों के अनुसार योजना से बाहर निकल सकता है । आयु अनुसार अभिदाता द्वारा अंशदानः अभिदाता का अंशदान उसके बचत बैंक खाता / जनधन खाता से ऑटो डेबिट ‘ ( auto – debit ) सुविधा के माध्यम से किया जाएगा । PM – SYM योजना में शामिल होने की आयु से 60 वर्ष आयु तक अभिदाता को निर्धारित अंशदान राशि देनी होगी।योजना में प्रवेश के दौरान के विशेष मासिक अंशदान का विवरण इस प्रकार है : की
Entry Age | Superannuation Age | Member’s monthly contribution (Rs) | Central Govt’s monthly contribution (Rs) | Total monthly contribution (Rs) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5)= (3)+(4) |
18 | 60 | 55 | 55 | 110 |
19 | 60 | 58 | 58 | 116 |
20 | 60 | 61 | 61 | 122 |
21 | 60 | 64 | 64 | 128 |
22 | 60 | 68 | 68 | 136 |
23 | 60 | 72 | 72 | 144 |
24 | 60 | 76 | 76 | 152 |
25 | 60 | 80 | 80 | 160 |
26 | 60 | 85 | 85 | 170 |
27 | 60 | 90 | 90 | 180 |
28 | 60 | 95 | 95 | 190 |
29 | 60 | 100 | 100 | 200 |
30 | 60 | 105 | 105 | 210 |
31 | 60 | 110 | 110 | 220 |
32 | 60 | 120 | 120 | 240 |
33 | 60 | 130 | 130 | 260 |
34 | 60 | 140 | 140 | 280 |
35 | 60 | 150 | 150 | 300 |
36 | 60 | 160 | 160 | 320 |
37 | 60 | 170 | 170 | 340 |
38 | 60 | 180 | 180 | 360 |
39 | 60 | 190 | 190 | 380 |
40 | 60 | 200 | 200 | 400 |
for more Detail check website https://labour.gov.in/pm-sym